चिन्हित दुकान से यूनिफार्म व अन्य सामग्री क्रय करने के लिए बाध्य करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई: कलेक्टर
ब्यूरो रिपोर्ट
बैतूल -कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा अशासकीय विद्यालय, महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को स्कूल/कॉलेज प्रबंधन द्वारा स्वयं विक्रय करने या चिन्हित, बताई गई दुकान विशेष से यूनिफार्म अथवा स्टेशनरी आदि क्रय करने के लिए बाध्य किए जाने के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए है।
जारी आदेश के अनुरूप प्रबंधन द्वारा जिले में लोकसभा निर्वाचन के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अभिभावकों में स्कूल प्रबंधन की इस बाध्यता के प्रति रोष उत्पन्न हो सकने की स्थिति में अप्रिय स्थिति निर्मित होने का अंदेशा है। इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने के पूर्व धारा 144 के अधीन इस प्रकार के विक्रय के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है।